सरकार ने तय की घर में कैश रखने की नई लिमिट, इससे ज़्यादा पैसे मिले तो हो सकती है जेल Cash Limit at Home

Cash Limit at Home – केंद्र सरकार द्वारा काले धन को जड़ से ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा एक बार नोटबंदी 2016 में कर दी गई एवं अब 2023 में भी 2000 के नोट पर बैन लगा दिया गया है। इन सबके बाद अब मोदी सरकार ने घर पर कैश पैसा रखने की लिमिट तय कर दी है। वैसे तो नोटबंदी के बाद से ही लोगों ने घर में ज्यादा कैश रखना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इमरजेंसी के लिए या बैंकों और एटीएम जाने के झंझट से बचने के लिए घर में कैश रखते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में कैश रखना सही है या फिर यह कानून के दायरे में आता है। अगर आप भी घर में कैश रखते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं?

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सरकार द्वारा तय लिमिट से ज़्यादा कैश पैसा घर में मिलने पर आपको इनकम टैक्स कानून के तहत जेल भेजा जा सकता है। अगर आप भी इस असुविधा बचना चाहते है तो हमारे द्वारा डाले गए इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें और अपने मित्रों तक जरूर से शेयर करें –

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केंद्र सरकार का नियम क्या है ?

कोई भी भारतीय नागरिक जांच निकाय द्वारा जांच के अधीन हो सकता है यदि संपत्ति की बिक्री या खरीद का भुगतान नकद में 30 लाख रुपये से अधिक की राशि में किया जाता है। यदि कोई कार्डधारक अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग एक लेनदेन में एक लाख रुपये से अधिक बनाने के लिए करता है, तो जांच का कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एक ही दिन में परिवार के सदस्यों से लगभग 2 लाख रुपये नकद निकालना संभव नहीं है; इसके बजाय, लेन-देन बैंक द्वारा अधिकृत होना चाहिए।

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सरकार ने तय की घर में कैश रखने की नई लिमिट, इससे ज़्यादा पैसे मिले तो हो सकती है जेल Cash Limit at Home
Cash Limit at Home

जानिए कब और कितना जुर्माना लगाया गया है

चूंकि भारत में डिजिटल लेन-देन अधिक प्रचलित हो गया है, इसलिए कई नागरिक अभी भी घर में पैसे रखने के पारंपरिक तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं। फिर भी, एक घर में कितना रखा जा सकता है, इसकी सीमाएँ हैं। आयकर अधिनियम घर में जमा की जा सकने वाली धनराशि पर कोई सीमा नहीं लगाता है, लेकिन यदि आयकर अधिकारी छापेमारी करते हैं, तो व्यक्ति को धन के स्रोत को प्रस्तुत करना होगा। आय में पैसा बेहिसाब नहीं होना चाहिए, और अगर दस्तावेज घर में रखी गई राशि से मेल नहीं खाते हैं, तो आयकर अधिकारी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। आयकर कर्मियों द्वारा कुछ स्थितियों में बेहिसाब धन को जब्त किया जा सकता है, और कुल धनराशि का 137 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पाए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके द्वारा वसूल की गई नकदी की राशि पर उस राशि का 137% तक कर लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास रखा कैश जरूर जाएगा और उसके ऊपर आपको 137% का भुगतान करना होगा।

इन बातों का भी ध्यान रखें

इस तरह के जुर्माने से बचने और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आयकर विभाग द्वारा बनाए गए नकदी से संबंधित नियमों को याद रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, किसी भी व्यक्ति को किसी ऋण या जमा के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। यह नियम व्यक्ति की अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भी लागू होता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना तभी लगाया जा सकता है, जब वे बेहिसाब और स्रोतहीन हों।

इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन का आदेश है कि एक बार में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने या निकालने पर पैन नंबर और संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाए। एक खाताधारक को एक वर्ष में 20 लाख रुपये नकद जमा करने पर अपना पैन और आधार विवरण प्रदान करना होगा।

Income Tax New Rule

आपको बता दें कि घर में कैश रखने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन अगर वह जांच एजेंसी पकड़ में आती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा। अगर आपने वह पैसा कानूनी तौर पर कमाया है और उसके पूरे दस्तावेज हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो एजेंसी अपनी कार्रवाई खुद करेगी।

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